E Way Bill Kaise Banaye 2026: नियम, लिमिट, छूट और Validity

E way bill kaise banaye? ₹50,000 से ऊपर के माल की हर मूवमेंट पर यह ज़रूरी है। नियम, छूट, distance

₹50,000 से ऊपर (GST मिलाकर) के माल की मूवमेंट पर e-way bill ज़रूरी है, और यह डिस्पैच से पहले ewaybillgst.gov.in पर बनाना होता है।

Validity 200 km तक 1 दिन, 400 km तक 3 दिन, 700 km तक 5 दिन, 1,000 km तक 7 दिन, उसके बाद हर अतिरिक्त 200 km पर एक दिन; expiry के 8 घंटे के अंदर बढ़ाइए।

Exempt माल, बिना मोटर वाले परिवहन और customs-bonded मूवमेंट पर e-way bill नहीं चाहिए; राज्य अपनी अलग intra-state छूट भी देते हैं।

बिना वैध बिल के माल ले जाने पर गाड़ी और माल रुक सकते हैं, और टैक्स का 200% या ₹10,000, जो भी ज़्यादा हो, उतनी पेनल्टी लगती है।

E-way bill बनाने के लिए कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए?

E-way bill तब ज़रूरी है जब consignment value ₹50,000 से ज़्यादा हो, जिसमें माल की वैल्यू के साथ लागू GST भी जुड़ता है। एक गाड़ी में कई invoice जा रहे हों तो हर consignment अलग-अलग

E Way Bill Kaise Banaye 2026: नियम, लिमिट, छूट और Validity

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